विशेष पाक्सो अदालत पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ तीन जुलाई को आरोप तय करेगी। चौक के पुलिस क्षेत्राधिकारी राधेश्याम राय ने विशेष न्यायाधीश उमा शंकर शर्मा की अदालत में 824 पष्ठ का आरोपपत्र पेश किया था।
राय के नेतृत्व में मामले की जांच करने वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने प्रजापति, उनके गनर चंद्रपाल, रूपेश्वर उर्फ रूपेश, अशोक तिवारी, विकास वर्मा, अमरेन्द्र सिंह और आशीष शुक्ला के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाये जबकि प्रजापति, अमरेन्द्र, आशीष और अशोक के खिलाफ पाक्सो कानून के तहत आरोप लगे। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर 18 फरवरी को लखनउ के गौतमपल्ली थाने में सामूहिक बलात्कार पीड़िता की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।